बिहार राज्य विकलांगता पेंशन
सेक्टर: सामाजिक सुरक्षा
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन (बिहार सरकार)
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विकलांगता पेंशन योजना को बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, केवल उन विकलांग व्यक्तियों को कवर करने के लिए जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत शामिल नहीं हैं।
पात्रता मापदंड
(1) आवेदक को शारीरिक रूप से अक्षम किया हो और विकलांगता के न्यूनतम 40% का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
(2) इस योजना के लाभों का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
(3) पेंशन का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है
(4) आवेदनकर्ता को राज्य के निवासी होना चाहिए या आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम 10 वर्षों के लिए राज्य में रहना चाहिए था।
लाभार्थी:
40% या उससे अधिक अपंगता वाले व्यक्ति और नियम के अनुसार
लाभ:
नियमानुसार मासिक पेंसन